राजस्थान विकलांग पेंशन योजना ऐसे करायें सत्यापन

सामाजिक पेंशन योजना के तहत किसी भी प्रकार की योजना का लाभ लेने के लिए उसका सालाना सत्यापन करवाना जरुरी है.

बिना सत्यापन के पेंशन योजना को रोक दिया जाता है.

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत हर साल सत्यापन लाभार्थी व्यक्ति के जीवित होने की जानकारी के लिए कराया जाता है.

ग्रामीण क्षेत्र में सत्यापन

ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन के लिए साल में एक बार लाभार्थी के जीवित होने के प्रमाण के लिए सत्यापन करवाना होगा.

ग्रामीण क्षेत्र में सत्यापन

ग्रामीण क्षेत्र में यह सत्यापन तहसीलदार या विकास अधिकारी जरिये किया जाता है.

शहरी क्षेत्र में सत्यापन

शहरी क्षेत्र में पेंशन का सत्यापन नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी और उपखंड अधिकारी की ओर से किया जाता है.

शहरी क्षेत्र में सत्यापन

इसके अलावा शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन सत्यापन करवाने हेतु E-Mitra के जरिये आप यह सत्यापन करवा सकते हैं.

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना सत्यापन शुल्क

पेंशन का सत्यापन आपको ई-मित्र के द्वारा करवाना होगा.

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना सत्यापन शुल्क

ई-मित्र द्वारा सत्यापन करनवाने के लिए 50 रूपए का फीस देनी होगी.

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना सत्यापन शुल्क

इसके अलावा अगर आप ई-प्लस के माध्यम से सत्यापन करवाते है तो वहाँ यह सुविधा निःशुल्क है.

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना सत्यापन शुल्क

राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक किसी भी कार्यालय या ई-मित्र के जरिये 50  रूपए से अधिक पेंशन सत्यापन हेतु अलग से शुल्क लिया जाता है तो आप 181 पर  इसकी शिकायत कर सकते है.