असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, मोची, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, आदि शामिल हैं।
आवेदक जब 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा, तो वे पेंशन राशि का दावा कर सकते हैं। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।
यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति/पत्नी पेंशन का 50 फीसदी पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।