यदि आप Shram Yogi Mandhan Yojana को बीच में छोड़ते हैं तो आपको नीचे दी गई शर्तों को मानना होगा।

– यदि लाभार्थी 10 वर्ष से पहले इस योजना से बाहर निकलता है तो उसे अंशदान सेविंग बैंक खाते कि दर पर दिया जाएगा।

– लाभार्थी की किसी कारण वश मृत्यु हो गई है तो उसका जीवन साथी इस योजना को जारी रख सकता है।

यदि लाभार्थी 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद बाहर निकलता है लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले निकलता है

तो लाभार्थी को अंशदान के साथ-साथ संचित ब्याज के रूप में अंशदान या बचत बैंक दर पर जो भी अधिक होता वह दिया जाएगा।

– यदि कोई 60 वर्ष की आयु से पहले स्थाई रूप से आश्रम हो जाता है और इस योजना को जारी रखने में असमर्थ है तो उसका जीवनसाथी इस योजना को जारी रख सकता है।

– इसके अलावा सरकार द्वारा एनएसएसबी की सलाह पर अन्य निकास प्रावधान भी जारी किए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आवेदन करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।

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