यदि लाभार्थी योजना की तारीख से 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर इस योजना से निकासी करता है

तो इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।

यदि लाभार्थी योजना को खरीदने की 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से निकासी करता है

तो इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा।

लाभार्थी द्वारा यदि नियमित रूप से योगदान किया गया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो...

इस स्थिति में उसके पति या पत्नी नियमित योगदान का भुगतान करके इस योजना को जारी रख सकते हैं।

– ग्राहक और उसके पति और पत्नी की मृत्यु के पश्चात कोष को वापस जमा किया जाएगा।

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